बॉम्बे HC से विजय राज को अंतरिम राहत, महिला क्रू मेंबर ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप

4/21/2021 2:34:54 PM

मुंबई: बाॅलीवुड एक्टर विजय राज को लेकर हाल ही में एक राहत बड़ी खबर सामने आई है। छेड़छाड़ मामले में विजय राज को नागपुर हाई कोर्ट की ओर सेअंतरिम राहत दे दी है। विजय राज पर फिल्म शेरनी की एक महिला क्रू मेंबर के साथ छेड़छाड़ और उनका पीछा करने का आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से उन्हें गिरफ्तार भी किया था। हालांकि, कुछ समय बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी। वहीं अब हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विजय राज के खिलाफ गोंदिया जिले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष लंबित आपराधिक मामले में सभी कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

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कोर्ट में वकील सवीना का तर्क देते हुए कहा-कथित घटना वाले दिन विजय राज सुबह 6:30 बजे होटल से फिल्म शूटिंग के लिए गए थे। वहीं सेट पर उस दिन आरोप लगाने वाली असिस्टेंट डायरेक्टर भी मौजूद थीं, लेकिन एफआईआर में लिखा गया कि उसी दिन सुबह 9 बजे विजय राज ने होटल में आरोपी से संपर्क बनाने का प्रयास किया। ये दोनों चीजे एक साथ कैसे संभव हो सकती है। लिहाजा, ये आरोप निराधार, मनगढ़ंत और काल्पनिक है।

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विजय राज ने लगाया छवि खराब करने का आरोप

विजय राज के खिलाफ 3 नवंबर, 2020 को गोंदिया के रामनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत के बाद विजय राज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। अपनी याचिक में उन्होंने कहा था कि  फिल्म क्रू सदस्य महिला द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई शिकायत का मकसद एक्टर की छवि खराब करना और लोकप्रियता हासिल करना है। याचिका में उन्होंने यह भी दावा किया कि महिला के साथ उन्होंने किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया। यौन उत्पीड़न केवल तभी मान्य होता है जब या तो शारीरिक संपर्क हो, पोर्नोग्राफी दिखाई जाए या शारीरिक संबंध की मांग की जाए। उन्होंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है, जो कि यौन उत्पीड़न का कैटेगरी में आए।

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बता दें कि फिल्म शेरनी में विद्या बालन मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म मध्य प्रदेश में शूट हो रही थी, जब विजय राज पर फिल्म से जुड़ी महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। विजय राज का नाम यौन उत्पीड़न मामले से जुड़ते ही उन्हें इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। 


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Content Writer

Smita Sharma


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