सनी देओल और करिश्मा कपूर को कोर्ट से मिली राहत, 22 साल पुराने केस में हुए बरी

10/12/2019 11:11:31 AM

बॉलीवुड तड़का डेस्क। बॉलीवुड स्टार सनी देओल और करिश्मा कपूर को एक बड़ी राहत देते हुए, जयपुर कोर्ट ने 22 साल पुराने रेल चेन पुलिंग मामले में दोनों को बरी कर दिया। यह केस 1997 में अजमेर रेलवे डिवीजन में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दायर किया गया था। नरेना रेलवे स्टेशन पर अजमेर रेलवे डिवीजन में चेन पुलिंग की घटना सामने आई थी, जिसके कारण 2413-ए एक्सप्रेस 25 मिनट की देरी से आई। इसलिए रेलवे अधिनियम के तहत दोनों के खिलाफ धारा 141, 145, 147 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

PunjabKesari, Sunny And Karishma Images

करिश्मा और सनी के खिलाफ 1997 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ट्रेन की चेन खींचने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। रेलवे कोर्ट ने 17 सितंबर को रेलवे अधिनियम की धारा 141, 145, 146 और 147 के तहत दोनों को दोषी ठहराया था। 

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हालांकि, जज पवन कुमार ने शुक्रवार को तर्क दिया कि रेलवे कोर्ट ने दोनों पक्षों को उन धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिन्हें सेशन कोर्ट ने 2010 में निरस्त कर दिया था। साथ ही, इस मामले में दोनों के खिलाफ सबूतों की कमी है।

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देओल और कपूर ने सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी ओर से वकील ए. के. जैन ने पक्ष रखा था।


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Edited By

Akash sikarwar


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