आज भी जेल में रहेंगे सलमान खान, जमानत की सुनवाई पर ऑर्डर कल

4/6/2018 12:56:30 PM

मुंबई: काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सत्र अदालत में सलमान खान की जमानत पर बहस पूरी हो गई हैं। सलमान को आज रात भी जेल में रहना पड़ेगा। जमानत की सुनवाई पर ऑर्डर कल आएगा। गुरुवार को राजस्थान में जोधपुर की स्थानीय अदालत ने काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी मानते हुए उसे पांच साल की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। जिसके बाद सलमान के वकीलों की तरफ से सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की गई थी।


 

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UPDATES:

- बॉडीगार्ड शेरा समेत दोनों बहनें अर्पिता और अलवीरा पहुंची सेशन कोर्ट

 

- आज जमानत की सुनवाई जज रविंद्र कुमार जोशी करेंगे 

 

- 51 पन्नों की अपील की गई पेश 

 

- सलमान खान के वकील आनंद देसाई कोर्ट पहुंच गए हैं

 

- सलमान के वकील महेश बोड़ा ने मीडिया से कहा है कि चश्मदीदों की विश्वसनियता पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कल शाम में मुझे इंटरनेट कॉल्स और मैसेज से कुछ धमकियां मिली थीं

 

- सलमान की जमानत पर बहस शुरु हो चुकी है 

 

- कोर्ट में सलमान के वकील महेश बोड़ा दलील दे रहे हैं

 

-कोर्ट में सजा को टालने की बहस जारी 

 

- सलमान को सजा देने में बीस साल लग गए, ये भी किसी सजा से कम नहीं है - वकील 

 

आज भी जेल में रहेंगे सलमान खान

 

- जमानत की सुनवाई पर ऑर्डर कल

 

नियम के अनुसार 

सीआरपीसी के नियम के मुताबिक किसी भी दोषी को अगर तीन साल से अधिक की सजा दी जाती है तो सिर्फ सेशन कोर्ट ही उसे जमानत दे सकता है। सेशन कोर्ट में जमानत के आवेदन के दौरान जजमेंट की कॉपी लगानी होती है।

 

- गुरुवार को फैसले के बाद सलमान खान के वकीलों के पास इतना समय नहीं था कि वह कॉपी लेकर सब्मिट कर पाते, लिहाजा कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को दिन मुकर्रर किया था।

 

- बता दें कि अगर शुक्रवार को सलमान खान की जमानत याचिका पर फैसला नहीं आता है तो उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। यदि सेशन कोर्ट आज सलमान की जमानत याचिका खारिज करता है तो सलमान खान हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। 

 

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ये था मामला

ये घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 अक्टूबर 1998 की है। शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का मामला दर्ज किया गया था। साथ ही इस केस में सलमान को उकसाने के लिए सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे का नाम भी शामिल है। सलमान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 9/51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।


इस मामले में दो अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह और दिनेश सिंह हैं। हिरण के शिकार के समय दुष्यंत सिंह कथित रूप से सलमान के साथ था जबकि दिनेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह सलमान खान का सहायक है। कथित तौर पर जब काला हिरण पर गोलियां चलीं तो आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े आए। उन्होंने देखा कि सलमान खान जिप्सी चला रहे थे और हिरण के शव को छोड़कर तुरंत ही घटनास्थल से वे लोग फरार हो गए।
 


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