काला हिरण केसः 5 साल की सजा के खिलाफ सलमान खान की याचिका पर सुनवाई टली

2/23/2019 11:50:24 AM

जोधपुर/मुंबई. बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने 20 साल पुराने काला हिरण के शिकार मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। सजा को चुनौती देते हुए सलमान खान ने सीजीएम रुरल कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर 22 फरवरी शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इसकी तारीख बढ़ा दी है और अब 3 अप्रैल 2019 को इस मामले में सुनवाई होगी। 

 

एडवोकेट सुषमा धारा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि सलमान खान के साथ-साथ एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे के खिलाफ भी विश्नोई समाज ने याचिकी दायर की है। इस पर भी सुनवाई  3 अप्रैल को ही होगी। दरअसल, इन सितारों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है और विश्नोई समाज इसी का विरोध कर रहा है। खबरों के मुताबिक, जिला जज चंद्र कुमार सोंगरा के सामने इस मामले की सुनवाई होगी। 

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ये है पूरा मामला...

 

- 2018 में सलमान खान को कांकाणी काला हिरण शिकार के मामले में जोधपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने अन्य आरोपियों सैफअली खान तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया है। 

 

- सलमान पर आरोप है कि 1998 में 'हम साथ-साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान  उन्होंने जिस बंदूक से काला हिरण का शिकार किया, उस बंदूक का लाइसेंस भी उनके पास नहीं था। जब सलमान हिरण का शिकार कर रहे थे उस समय उनके साथ फिल्म के अन्य सितारे  सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे भी साथ में थे। हालांकि, इन सितारों को कोर्ट ने इस केस में बरी कर दिया है। 

 

- सलमान  पर मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के दो अलग-अलग मामले, कांकाणी में हिरण शिकार मामला और लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद भी रायफल रखने (आर्म्स ऐक्ट) का आरोप है।   


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