राजस्थान हाईकोर्ट से सलमान को बड़ी राहत, भाईजान को बार-बार पेशी से मिला छुटाकारा

3/22/2022 8:40:04 AM

मुंबई: बाॅलीवुड एक्टर सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट सै काला हिरण शिकार मामले में बड़ी राहत मिली है। सोमवार को सलमान की तरफ से  दायर किए गए ट्रांसफर पिटीशन स्वीकर कर ली हैं। अब सभी मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस याचिका के स्वीकार होते ही अब सलमानको बार-बार पेशी के लिए अलग-अलग अदालतों में हाजिर नहीं होना होगा। 

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दरअसल, सलमान खान की तरफ से तीनों मामले की सुनवाई एक ही जगह ट्रांसफर करने की याचिका लगाई गई थी। इसी ट्रांसफर याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। हाईकोर्ट न्यायाधीश पुष्पेंद्र भाटी ने इस मामले की सुनवाई की थी सलमान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत पेश हुए थे। सुनवाई के वक्त सलमान की बहन अलवीरा भी कोर्ट में मौजूद थीं। अलवीरा इससे पहले भी हिरण शिकार मामले की सुनवाइयों के वक्त जोधपुर आती रही हैं। 1998 में कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार करने के आरोप में सलमान को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार दिया था। तब कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा भी सुना दी थी।

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इन 3 याचिकाओं की सुनवाई अब हाईकोर्ट में होगी

कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी कर दिया गया था लेकिन 5 साल की सजा को लेकर सलमान खान की ओर से सेशन कोर्ट में अपील कर रखी है। वहीं राज्य सरकार ने आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ अपील कर रखी है। तीसरी याचिका सलामान के खिलाफ पूनमचंद की ओर से दायर की गई है। सेशन कोर्ट में इन तीनों मामलों में सुनवाई हो रही थी।

 

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गौरतलब है कि आज से 14 साल पहले यानी साल 2008 में राजस्थान में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी। उस वक्त सलमान पर चार अलग-अलग आरोप लगाए गए थे। मामले में फिल्म एक्टर सैफ अली खान, एक्ट्रेस नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को भी सह आरोपी बनाया गया था। मामले में कुल सात आरोपी बनाए गए थे जिसमें दो अन्य आरोपी स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह और दिनेश गाबरे हैं। राजस्थान के विश्नोई समाज की ओर से सलमान खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। 

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सलमान के खिलाफ तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण का शिकार और हथियार रखने के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में सलमान खान को अक्टूबर 1998  में गिरफ्तार किया गया था हालांकि उन्हें 5 दिन बाद जमानत मिल गई थी। 

सलमान खान पर पहला मामला भवाद गांव केस का है। उन पर 27 सितंबर 1998 की रात एक हिरण के शिकार का आरोप लगा था। सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी मानते हुए 1 साल की सजा सुनाई थी जबकि हाईकोर्ट ने मामले में सलमान को बरी कर दिया था। फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

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दूसरा मामला घोड़ा फार्म हाउस में 28 सितंबर 1998 की रात का है। यहां सलमान पर 2 हिरणों के शिकार का आरोप है। सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को उन्हें दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा दी थी। इस मामले में भी सलमान हाईकोर्ट से बरी कर दिए गए थे। इसके खिलाफ भी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। 

तीसरा मामला आर्म्स एक्ट का था जिसमें सलमान बरी किए जा चुके हैं। आखिरी काले हिरण मामले में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। इस मामले को सलमान ने जोधपुर की जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी है।


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Content Writer

Smita Sharma


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