सिद्धू के टीवी शो करने के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने दी नैतिकता की नसीहत

4/7/2017 9:03:13 PM

मुंबईः मंत्री पद पर रहने के बावजूद टीवी शो में काम करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को आईना दिखाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कानून ही सब कुछ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नैतिकता और शुचिता का क्या होगा? हाई कोर्ट ने सिद्धू से कहा कि अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

नवजोत सिद्धू के 'ठहाकों' के खिलाफ हाईकोर्ट में डाली गई याचिका पर सुनवाई टल गई है। वहीं मामले में सिद्धू पर कई तरह के सवाल दागे गए हैं। इस केस की अगली सुनवाई अब 11 मई को होगी। 

केस की सुनवाई करते हुए कहा गया कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ याचिका में उठाया गया मुद्दा सैद्धांतिक रूप से सही है, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस कानूनी आधार नहीं बताया गया है। कपिल के कॉमेडी शो में सिद्घू के मंत्री रहते काम करने को गलत करार देने वाली याचिका पर टिप्पणी करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह बात कही। 

वकील एचसी अरोड़ा ने की पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में की जनहित याचिका दायर कर यह मुद्दा उठाया है। याची ने सवाल उठाया है कि क्या एक मंत्री संविधानिक औहदे पर रहते हुए कॉमेडी शो में हिस्सा लेकर पैसा कमा सकता है यदि हां तो क्या वित्तीय लाभ गैर कानूनी नहीं? अगर ये ठीक है तो सरकारी कर्मचारी और कोई काम क्यों नहीं कर सकता?  

हाईकोर्ट ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से याचिकाकर्ता की दलीलें सही हैं, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस कानूनी आधार नहीं दिया गया है। ऐसे में सिद्धू के शो करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस दौरान एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने कहा कि कानूनी मशहवरे के बाद ही सिद्धू ने कॉमेडी शो में काम करना जारी रखा है।
 


 


सबसे ज्यादा पढ़े गए


Recommended News

Related News