संजय दत्त को बड़ी राहत, रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका मुंबई हाईकोर्ट ने की खारिज

2/2/2018 1:30:21 AM

मुंबईः बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में अभिनेता संजय दत्त को मिली पांच साल की कैद की सजा पूरी होने से आठ महीने पहले ही जेल से निकल जाने देने में उसे राज्य सरकार की कोई गलती नहीं मिली। न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार गृह विभाग के वैध दस्तावेजों की मदद से इस मामले में निष्पक्षता के अपने दावे की पुष्टि करने में सफल रही।

 

संजय दत्त को मुंबई हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संजय दत्त को पुणे की जेल से समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका को मुंबई हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है इस याचिका में कहा गया था कि संजय दत्त को उनके नाम के कारण ही समय से पहले रिहा किया गया है जो किसी भी तरह से सही नहीं है। संजय दत्त ने जेल में रहते हुए ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके आधार पर उन्हें समय से पहले रिहाई दी जानी चाहिए थी।

 

जानकारी के अनुसार मुंबई हाईकोर्ट ने एक याचिका दायर की गई थी जिसमें अभिनेता संजय दत्त की जल्द रिहाई को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि संजय दत्त ने जेल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण उन्हें रिहाई की छूट दी जा सके। गौरतलब है कि संजय दत्त को 1993 में मुंबई बम धमाकों  के मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई थी लेकिन जेल में उनके अच्छे आचरण के कारण  उन्हें 8 महीने और 16 दिन पहले ही 25 फरवरी 2016 को रिहा कर दिया गया था।


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