''पत्नी के साथ इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना बलात्कार'' नहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला सुन चौंकी तापसी पन्नू,कहा-''बस अब ये ही सुनना बाकी था''

8/27/2021 9:42:44 AM

मुंबई: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुवार को(26 अगस्त) को वैवाहिक बलात्कार मामले में  फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का कहना है किकानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा।

हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट के इस फैसले पर बॉलीवुड सेलेब्स ने अपना गुस्सा जाहिर किया। 

तापसी पन्नू

हर सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय रखने वाली  एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने इस न्यूज का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा- 'अब बस ये ही सुनना बाकी था।' तापसी का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

सोना मोहापात्रा

तापसी पन्नू के अलावा सिंगर सोना मोहापात्रा ने भी सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया- 'इस भारत को पढ़कर मुझे जो बीमारी महसूस हो रही है वह किसी भी चीज से परे है जिसके बारे में मैं लिख सकती हूं।'


क्या है मामला

बता दें कि मेतरा जिला निवासी एक महिला ने अपने 37 वर्षीय पति पर उसके साथ जबरदस्ती व उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने का केस दर्ज करवाया था इसके साथ ही महिला ने पति व उसके परिवार के कुछ सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया गया था। इस मामले में अदालत ने कहा कि किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ यौन संबंध, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम न हो, बलात्कार नहीं है। इस मामले में शिकायतकर्ता आरोपी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है  इसलिए आरोपी पति द्वारा उसके साथ यौन संबंध या कोई भी यौन कृत्य बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही वह बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध हो।

Content Writer

Smita Sharma