जीनत अमान के पति सरफराज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, एक्ट्रेस ने लगाया था रेप और धोखाधड़ी का आरोप

12/31/2020 4:11:13 PM

बॉलीवुड तड़का टीम. एक्ट्रेस जीनत अमान के साथ साथ कानूनी विवाद में उलझे उनके पति सरफराज जफर अहसन को सुुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें अगले आदेश तक जेल के अधिकारियों के सामने समर्पण नहीं करने की छूट दी है। 

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दरअसल, जीनत अमान के साथ हुए समझौते की शर्त के अनुसार सरफराज को 31 दिसंबर तक 60 लाख रुपए की किस्त का भुगतान करना था, जो कि उन्होंने नहीं किया है। सरफराज ने अपने वकील के जरिए कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से रियल इस्टेट के कारोबार में आई मंदी और दूसरे कारणों से वह इसका भुगतान नहीं कर पाए है।

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पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'प्रतिवादियों (महाराष्ट्र सरकार और जीनत अमान) को नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब बुधवार 13 जनवरी, 2021 तक दिया जाए। हालांकि, याचिकाकर्ता के समर्पण करने की अवधि दो सप्ताह या इस न्यायालय के अगले आदेश तक के लिए बढ़ाई जाती है।' पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अहसन की अपील पर जीनत अमान और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। वकीस सुमित टेटरवाल के जरिए दायर अपील में सरफराज ने कहा है कि वह पहले ही एक फर्जी शिकायत के कारण करीब दो साल तक 2018 से 2020 तक जेल में बंद रहे हैं। याचिकाकर्ता के खाते 2016 से जब्त हैं।
क्या है मामला


साल 2012 में रियल एस्टेट कारोबारी सरफराज की 2012 में जीनत अमान संग शादी हुई थी। लेकिन साल 2018 में जीनत ने पति पर रेप और धोखाधड़ी करने समेत कई आरोप लगाए थे। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सरफराज को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद वो करीब दो साल तक जेल में रहे थे। जिसके बाद हाई कोर्ट ने सरफराज को सशर्त जमानत पर रिहा किया था और जीतन अमान को 17 महीने के दौरान 12.26 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था।


सरफराज को 1.2 करोड़ रुपए की पहली किस्त की आधी रकम 60 लाख रुपए का भुगतान उन्हें 31 दिसंबर तक करना था। बंबई हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर को सरफराज को आदेश दिया था कि जीनत अमान के साथ 1.2 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए हुए समझौते की एक किस्त के रूप में 60 लाख रुपए की साल के अंत तक अदायगी करे या फिर अगली तारीख एक जनवरी तक के लिए वापस जेल जाएं। लेकिन वो कोरोना के चलते रियल इस्टेट के कारोबार में आई मंदी और कई कारणों से इसका भुगतान नहीं कर पाए। वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अगला आदेश न आने तक बड़ी राहत दे दी है। 

 
 
  


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suman prajapati


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