सोनाक्षी सिन्हा के हक में आया विदेश टैक्स क्रेडिट विवाद का फैसला, एक्ट्रेस को मिलेंगे 29 लाख

9/27/2022 10:29:28 AM

मुंबई: आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के मुंबई ब्रांच ने बाॅलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को बड़ी राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने सोनाक्षी सिन्हा के हक में फैसला सुनाते हुए उनके 29 लाख रुपए के विदेश कर क्रेडिट क्लेम को अप्रूव कर दिया है। यह मामला तब सामने आया जब एक आयकर अधिकारी ने सोनाक्षी सिन्हा का टैक्स क्रेडिट क्लेम का फॉर्म एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था हालांकि अब ट्रिब्यूनल के फैसले बाद सोनाक्षी सिन्हा को उनका 29 लाख का क्लेम मिल जाएगा।


क्या है मामला

एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशल ईयर 2017-18 के लिए सोनाक्षी सिन्हा के टैक्स रिटर्न को सीमित जांच के लिए चुना गया था ताकि उनके द्वारा दावा किए गए क्रेडिट की शुद्धता और पात्रता का निर्धारण किया जा सके।

कर अधिकारी ने दावा किया था कि एक्ट्रेस ने 22 सितंबर, 2018 को अपना रिटर्न दाखिल किया था लेकिन 20 जनवरी, 2020 को क्रेडिट का दावा करने के लिए फॉर्म 67 दाखिल किया जो कर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को या उससे पहले फॉर्म दाखिल करने के नियम के खिलाफ जाता है। देरी के कारण सिन्हा को क्रेडिट क्लेम से वंचित कर दिया गया और मामला आईटीएटी तक पहुंचा। 

 

इनकम टैक्स अधिनियम यह कहता है-'इंडिया में एक टैक्स पेयर दूसरे देश में कमाए गए पैसों या विदेशी संपत्ति के लिए पे किए गए टैक्स पर क्रेडिट ले सकता है। इस नियम के तहत टैक्स पेयर को डबल जगहों पर कर नहीं देना पड़ता है।


सोनाक्षी सिन्हा के अलावा ट्रिब्यूनल ने अनुज भगवती को भी अमेरिका में भुगतान किए गए करों के लिए 14. 22 लाख रुपए के विदेशी टैक्स क्रेडिट दावे का आदेश दिया।  इसके बाद आईटीएटी ने सोनाक्षी सिन्हा की इस दलील से सहमति जताई कि फॉर्म एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है और इसकी आवश्यकता नहीं है। 

Content Writer

Smita Sharma