18 साल पहले सलमान ने दिया था हथियार लाइसेंस गुम होने का झूठा एफिडेविट,अब बोले-माफ करो साहब
2/10/2021 12:15:39 PM
मुंबई: बाॅलीवुड के सुपरस्टारस सलमान खान पर काला हिरण शिकार मामले के दौरान आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। 2003 में मामले में सुनवाई के दौरान जोधपुर सेशन कोर्ट में जब सलमानलाइसेंस मांगा गया तो उन्होंने कोर्ट में एक हलफनामा पेश करते हुए बताया था कि उनका लाइसेंस कहीं खो गया है। वहीं अब 18 साल बाद जब ये शपथ पत्र झूठा निकला तो भाईजान ने माफी मांगी।
दरअसल, 9 फरवरी को इस मामले पर जोधपुर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। इस दौरान सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में कहा कि 8 अगस्त 2003 को गलत शपथ पत्र दे दिया गया था। ये भूल अनजाने में हुई है।
एफआईआर की कॉपी भी कोर्ट में पेश हुई थी, लेकिन कोर्ट ने ये पाया कि सलमान का लाइसेंस कहीं गुम नहीं हुआ है। उन्होंने खुद लाइसेंस के रिन्यू के लिए हथियार लाइसेंस नवीनीकरण शाखा में पेश किया हुआ था। सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बहस करते हुए ये दलील दी कि सलमान खान एक बड़े सितारे हैं और वो काम के चलते बहुत व्यस्त रहते हैं। इसी वजह से सलमान भूल गए थे कि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए पेश हुआ है।
अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान को उक्त मामले में बरी करने की अपील की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से बहस खत्म कर ली गई। कोर्ट में सलमान के अधिवक्ता ने ये तो स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है, लेकिन इसके साथ ये भी कहा कि ये गलती अनजाने में हुई है। अब 11 फरवरी को कोर्ट इस प्रार्थना पत्र पर अपना आदेश सुनाएगी।
बता दें कि साल 1998 में काला हिरण शिकार मामले मे जब सलमान को गिरफ्तार किया गया तो कोर्ट ने उनसे हथियारों का लाइसेंस मांगा था। साल 2003 में कोर्ट में शपथ पत्र देकर सलमान ने बताया था कि उनका लाइसेंस कहीं खो गया है। यहां तक कि कोर्ट में फआईआर की कॉपी भी पेश हुई थी। लेकिन कोर्ट ने ये पाया कि सलमान का लाइसेंस कहीं गुम नहीं हुआ है। उन्होंने खुद लाइसेंस के रिन्यू के लिए हथियार लाइसेंस नवीनीकरण शाखा में पेश किया हुआ था। इसके बाद तत्कालीन लोक अभियोजक भवानी सिंह भाटी ने कोर्ट में सीआरपीसी 340 के अंतर्गत एक अर्जी पेश कर गुहार लगाई कि सलमान कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं।
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