काला हिरण मामले में सलमान को हाईकोर्ट से राहत,अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामलों की सुनवाई पर लगाई रोक
3/6/2021 10:38:54 AM
मुंबई: बाॅलीवुड एक्टर लंबे समय से काला हिरण मामले में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। वहीं शुक्रवार को सलमान खान के लिएराजस्थान हाईकोर्ट से राहत भरी खबर सामने आई है। हाई कोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में सलमान की ओर से पेश ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में सलमान से जुड़े सभी लंबित मामलों मैं सुनवाई पर रोक लगा दी है।
दरअसल, कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बताया कि एक्टर के अलावा आरोपी नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, दुष्यंत सिंह और फिल्म एक्टर सैफ अली खान सीजेएम कोर्ट से बरी हो चुके हैं।उनके खिलाफ राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील पेश कर रखी है। इसके अलावा अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बताया कि सलमान को सीएम ग्रामीण कोर्ट ने 5 साल की सजा दी थी इसके खिलाफ सलमान ने जिला एवं सत्र जिला जोधपुर न्यायालय में अपील पेश कर रखी है और राज्य सरकार ने एक मामले में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ जिला जिला जोधपुर कोर्ट में पेश कर रखी है।
उन्होंने कहा हिरण शिकार मामले में बाकि आरोपी सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह के खिलाफ पूनमचंद बिश्नोई ने बिश्नोई समाज की ओर से जिला एवं सत्र जिला जोधपुर कोर्ट में अपील पेश कर रखी है। ऐसे में उनकी ट्रांसफर याचिका को स्वीकार करते हुए सभी मामलों को सरकार की ओर से हाई कोर्ट में पेश अपील के साथ सुनवाई की जाए। इन सब पर हाईकोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट ने सलमान से संबंधित सभी अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों में सुनवाई पर रोक लगा दी। वहीं 4 सप्ताह बाद मामले में फिर सुनवाई होगी, जिसके बाद कोर्ट यह तय करेगा कि सलमान से जुड़े अविनाश न्यायालयों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करनी है या नहीं ?
अगर उच्च न्यायालय सलमान की ट्रांसफर पिटिशन को स्वीकार करते हुए सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करती है तो एक्टर को सबसे पहले तो प्रत्येक पेशी पर हाजिरी माफी पेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जोधपुर कोर्ट में बार-बार पेश होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और सलमान को न्याय की एक लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
बता दें कि जोधपुर पुलिस ने सलमान खान व अन्य के खिलाफ 2 अक्टूबर 1998 को हिरण शिकार का मामला दर्ज किया। सलमान के खिलाफ हिरण शिकार का मामला विश्नोई समुदाय की तरफ से दर्ज कराया गया था। सलमान खान के खिलाफ तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण शिकार व अवधि पार लाइसेंस के हथियार रखने के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में सलमान खान को 12 अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार किया गया। 5 दिन बाद वे जमानत पर रिहा हुए। भवाद में हिरण शिकार के एक मामले में 17 फरवरी 2006 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई। जहां काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई गई। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया।