संजय दत्त की समयपूर्व रिहाई पर राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ने उठाए सवाल, हाईकोर्ट में याचिका दायर

7/28/2020 11:41:31 AM

बॉलीवुड तड़का टीम. राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी ठहराए गए एक्टर संजय दत्त की  समयपूर्व रिहाई पर सवाल उठे है। उनकी समय से पहले रिहाई का ब्योरा मांगते हुए बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। एजी पेरारिवलन ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूछा है कि संजय दत्त को किस आधार पर जल्द रिहाई दी गई। 

एजी पेरारिवलन को बैटरियां उपलब्ध कराने के चलते 19 साल की उम्र में उम्रकैद की सजा सुनायी गई थी। पेरारिवलन ने दो 9 वोल्ट की बैटरी मुहैया कराईं थीं जिनका इस्तेमाल उस बम में हुआ था जिससे राजीव गांधी की हत्या की गई। इस अपराध में पेरारिवलन उम्रकैद की सजा हो गई थी। फिलहाल वो चेन्नई की पुझल सेंट्रल जेल कैद है।

 

29 सालों से जेल काट रहे एजी को पिछले हफते एडवोकेट नीलेश उके के मार्फत बंबई उच्च न्यायालय में अर्जी दी क्योंकि वह सूचना के अधिकार के तहत अपने सवालों का महाराष्ट्र जेल विभाग से जवाब हासिल करने में असफल रहा था। साल 2006-07 में अदालत ने हथियार कानून संजय दत्त को दोषी ठहराया था और 6 साल की कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में उनकी सजा की अवधि कम करके 5 साल की कर दी गई थी। मई 2013 में संजय दत्त ने यरवदा जेल में अपनी सजा पूरी करने के लिए आत्मसमर्पण किया था। 25 फरवरी, 2016 को उन्हें 256 दिन पहले रिहा कर दिया गया था।


साल 2016 में पेरारिवलन ने आरटीआई दायर करके ये जानना चाहा कि संजय दत्त की समय से पहले रिहाई किस आधार पर हुई, क्या उन्होंने समयपूर्व रिहाई से पहले केंद्र और राज्य सरकार की राय ली थी या नही। जब इसका कोई जवाब नहीं मिला तो वह अपीलीय प्राधिकरण के पास पहुंचा। लेकिन वहां उसे उसका जवाब नहीं मिलने पर राज्य सूचना आयोग पहुंचा, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी तो उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ये सवाल पूछा। अब खबर है कि अगले सप्ताह पेरारिवलन की अर्जी पर सुनवाई हो सकती है। 

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suman prajapati