6.5 लाख रुपए के टैक्स मामले में रजनीकांत को हाई कोर्ट से पड़ी फटकार तो एक्टर बोला- कोर्ट जाकर की बड़ी गलती

10/16/2020 11:05:00 AM

मुंबई: प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर रजनीकांत को मद्रास हाई कोर्ट ने चेतावनी दी।  बुधवार को हाई कोर्ट ने सुपरस्टार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि उन्हें अदालत का वक्त बर्बाद करने की बजाय चेन्नई कॉर्पोरेशन को रिमाइंडर भेजना चाहिए था।

दरअसल, रजनीकांत ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा उनके श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम के लिए संपत्ति कर के रूप में 6.50 लाख रुपये की कर मांग के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे। बता दें कि यह तमिलनाडु में चेन्नई के कोडम्बकम में स्थित है।

 

कोर्ट ने रजनीकांत को चेतावनी दी कि कर की मांग के खिलाफ कोर्ट आने के लिए लागत लगाई जाएगी। हाल ही में इस मामले में रजनीकांत ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा-'हमें इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट की जगह चेन्नई कॉर्पोरेशन को अप्रोच करना चाहिए था। हम अपनी गलती सुधरेंगे और इसे सीख भी लेंगे।' जानकारी के लिए बता दें कि रजनीकांत ने वीरवार को अपने विवाह घर के लिए जुर्माना समेत 6.56 लाख संपत्ति कर चुकाए।


मैरिज हॉल के 6.5 लाख रुपए के टैक्स का मामला

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने नोटिस भेजकर रजनीकांत को मैरिज हॉल श्रीराघवेंद्र कल्याण मंडपम का 6.5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए कहा था। रजनीकांत ने अपनी दलील में कहा कि कोरोनो वायरस लॉकडाउन की घोषणा के बाद 24 मार्च, 2020 से मैरिज हॉल खाली पड़ा है। इसलिए कोई राजस्व अर्जित नहीं किया गया था। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि निगम ने छमाही आधार पर तमिल सुपरस्टार को संपत्ति कर नोटिस भेजा था।

काम की बात करें तो 69 साल के रजनीकांत आखिरी बार फिल्म 'दरबार' में दिखे थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वह  फिल्म 'अन्नाठे' में नजर आएंगे। 
 

Smita Sharma