'चेन्नई एक्सप्रेस' के प्रोड्यूसर करीम मोरानी की जमानत रद्द, रेप का है आरोप

3/15/2017 7:43:19 PM

मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज किंग खान शाहरुख़ खान स्टारर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के प्रोड्यूसर करीम मोरानी की अग्रिम जमानत को कोर्ट ने रदद् कर दिया है। खबरों की मानें तो हैदराबाद कोर्ट ने बॉलीवुड प्रड्यूसर करीम मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द करते हुए उन्हें 22 मार्च से पहले हयातनगर पुलिस के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है।

गौरतलब है के करीम मोरानी के खिलाफ हैदराबाद में रेप का मामला दर्ज हुआ था। 
युवती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार पुलिस ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया था कि मोरानी ने उसके साथ शादी करने का झूठा वादा भी किया था।
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 2 साल में कई बार मोरानी ने उसका रेप किया और उसके धमकी दी कि अगर वह पुलिस के पास गईं तो वह उनकी न्यूड तस्वीरों को सर्कुलेट कर देंगे।

इस मामले में अब यह भी पता चला है कि, रचाकोंडा पुलिस एक-दो दिनों में उन्हें नोटिस जारी कर सरेंडर करने को भी कह सकती है। हालांकि, उनके पास अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने का मौका फिर भी होगा।

हयातनगर पुलिस थाने के निरीक्षक जे नरेंद्र गौड़ ने बताया, ‘‘अदालत द्वारा मोरानी को अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद हमने जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की और अदालत में सबूत पेश किए।’’ गौड़ ने कहा, ‘‘अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों पर विचार करते हुए मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी और उसे 22 मार्च को या इससे पहले पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।’’