अगर आप भारत के विरोधी हैं तो काम, पुरस्कार मिलेगा पर अगर राष्ट्रवादी हैं तो आपको अकेले खड़ा होना:कंगना रनौत
1/9/2021 9:07:09 AM
मुंबई: बाॅलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत शुक्रवार को बहन रंगोली चंदेल के साथ देशद्रोह व अन्य मामलों में अपना बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने पहुंची थीं। यहां उनसे लगभग 2 घंटे पूछताछ हुई।
पूछताछ के बाद कंगना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया। ट्वीट देखकर ये तो साफ हो गया कि वह आए दिन खुद पर हो रहे केसों से काफी गुस्से में हैं। कंगना ने ये ट्वीट अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए भोपाल जाते हुए किया।
If you are anti India you will find lot of support, work/rewards, and appreciation. If you are a nationalist then you will have to stand alone, be your own support system and appreciate your own integrity. After hours of grilling at police station on my way to Bhopal #Dhaakad pic.twitter.com/BqGrldzBvx
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 8, 2021
कंगना ने लिखा- 'अगर आप भारत के विरोधी हैं तो आपको बहुत सारा समर्थन, काम, पुरस्कार और प्रशंसा मिलेगी। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आपको अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा। अपनी स्वयं की सहायता प्रणाली बनें और अपनी स्वयं की अखंडता की सराहना करें।'
पुलिस स्टेशन जाने के पहले पोस्ट की थी वीडियो
इससे पहले कंगना ने एक वीडियो जारी कर कहा था। इसमें उन्होंने कहा था कि उनकी आवाज दबाई जा रही है उन्हें पुलिस में हाजिरी देने के लिए कहा जा रहा है लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि कहां आना है, कैसे हाजिरी देनी है। यहां तक की उनके हंसने पर भी केस हो रहा है। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने से भी रोका जा रहा है।
बता दें कि मुंबई पुलिस ने 17 अक्टूबर 2020 को कथित तौर पर दो समुदायों के बीच विवाद बढ़ाने और अन्य आरोपों के लिए स्थानीय अदालत के आदेश पर कंगना और रंगोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। कंगना पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, कलाकारों को हिंदू-मुसलमान में बांटने और सामाजिक द्वेष को बढ़ावा देने का आरोप लगा गया। कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सयैद ने कंगना और उनकी बहन के ट्वीट एवं बयान पर मुद्दा बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
कंगना और रंगोली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153ए (अलग-अलग धार्मिक, जातीय समूहों में द्वेष को बढ़ावा देना), धारा-295 ए (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काना), धारा-124 ए (देशद्रोह) और धारा-34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।