हर्बल तेल का विज्ञापन करने पर फंसे गोविंदा और जैकी श्रॉफ, असर ना करने पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

11/25/2019 1:09:03 PM

बॉलीवुड तड़का डेस्क। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक कंज्यूमर कोर्ट ने एक्टर गोविंदा और जैकी श्रॉफ पर पेन रिमूवर ऑइल को सपोर्ट करने के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। तेल का उत्पादन करने वाली कंपनी को भी नोटिस मिल गया है। कोर्ट का यह फैसला एक युवा द्वारा हर्बल तेल फर्म और उसके दो सेलिब्रिटी ब्रांड एंबेसडर के खिलाफ पांच साल पहले दायर एक कंप्लेन पर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एक्टर द्वारा सपोर्ट किया गया तेल 15 दिनों में दर्द से राहत नहीं देता है जैसा कि विज्ञापन में दावा किया गया है।

जुलाई 2012 में, मुजफ्फरनगर के एडवोकेट अभिनव अग्रवाल ने अपने पिता 70 वर्षीय बृजभूषण अग्रवाल के लिए दर्द निवारक तेल 3,600 रुपये में अखबार में विज्ञापन देखने के बाद ऑर्डर किया था। जिसमें लिखा था अगर ऑइल यूज करने वाले शख्स को 15 दिनों में रिजल्ट नहीं मिलता है, तो पूरे पैसे वापस मिलेंगे। जब 10 दिनों के बाद भी दर्द से कोई राहत नहीं मिली तो अग्रवाल ने मध्य प्रदेश स्थित कंपनी के एक प्रतिनिधि से संपर्क किया, जिसने उन्हें रिफंड के  लिए प्रोडक्ट को वापस करने की सलाह दी।

हालांकि, कंपनी ने पैसे वापस नहीं किए और उसने अग्रवाल को परेशान करना शुरू कर दिया जब अभिनव ने दोबारा उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। कोई जबाब ना मिलने पर अभिनव ने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा, "मैंने प्रोडक्ट इसलिए खरीदा क्योंकि गोविंदा और जैकी श्रॉफ जैसी हस्तियां इसे प्रमोट कर रही थीं। कंपनी ने 15 दिनों में पूरी तरह से राहत देने का वादा किया था। सब कुछ धोखाधड़ी निकला।"


उपभोक्ता अदालत ने सभी पांच हितधारकों - कंपनी, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, टेलीमार्ट शॉपिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और मैक्स कम्युनिकेशंस को पीड़ित को मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही फर्म को आदेश दिया कि वह कानूनी खर्चों के साथ-साथ अग्रवाल को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ 3,600 रुपये का भुगतान करे।

Edited By

Akash sikarwar