फरदीन खान के वकील ने आर्यन खान के ड्रग्स मामले पर दी प्रतिक्रिया, बताया कहां हुई एनसीबी से चूक

10/17/2021 10:41:41 AM

बॉलीवुड तड़का टीम. एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री से लगातार आर्यन को एक के बाद एक स्टार का सपोर्ट मिल रहा है। इसी बीच हाल ही में इस मामले पर फरदीन खान और भारती सिंह का केस लड़ने वाले वकील अयाज खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अयाज खान ने बताया कि उन्होंने किस तरह फरदीन खान और भारती सिंह के केस को हैंडल कर कुछ ही दिनों में जमानत दिलवाई थी। 


अयाज खान ने फरदीन और भारती के मामले से आर्यन के केस की तुलना करते हुए बताया कि उसे कैसे अलग तरह से संभाला जा सकता था। एक वेबसाइट से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 'जब पहली बार मुझे फरदीन खान के मामले के बारे में पता चला तो सबसे पहले मैंने पूरे मामले के तथ्यों को देखा। फरदीन खान के साथ एक इंटरव्यू के दौरान मैंने महसूस किया कि वह एक ग्राम कोकीन खरीदने की कोशिश कर रहे थे और नासिर शेख नाम के पेडलर के पास कोकीन की मात्रा ज्यादा थी। 

 

 

अयाज के मुताबिक मामले में फरदीन की भूमिका उपभोग के प्रयास की थी और वह भी सिर्फ एक ग्राम और यह एक जमानती अपराध है। एक ग्राम बहुत छोटी मात्रा है और उन दिनों उतनी मात्रा के लिए 6 महीने की सजा या फिर 10 हजार का जुर्माना या फिर 1 दिन से लेकर 6 महीने तक की सजा थी। उस समय यह अधिसूचना दी गई थी कि 2 ग्राम तक की मात्रा छोटी मात्रा मानी जाती थी।' इसलिए वह एक छोटा सा अपराध था।


अयाज खान ने बताया कि 'मामले के हालात को देखते हुए हमने डिफेंस किया कि यह अभियोजन का मामला है। फरदीन एक ग्राम कोकीन ले रहे थे जो एक छोटी मात्रा है। हम ऐसे मामलों में जमानत चाहते हैं, आप उन्हें जेल में नहीं रख सकते। हालांकि, तब अभियोजन पक्ष ने यह तर्क दिया था कि फरदीन लंबे समय से ड्रग्स का सेवन कर रहा था। ऐसे में मेरा तर्क था कि अगर वह लंबे समय से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं तब भी वह एक उपभोक्ता ही हैं। उस समय जिरह चलती रही और फरदीन 2 या 3 दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में रहे थे।'

आर्यन खान केस पर बात करते हुए अयाज खान ने कहा कि 'आर्यन के केस में समस्या यह है कि एनसीबी ने शुरू में ही आर्यन के खिलाफ उपभोग के लिए मामला दर्ज किया। उन्होंने आर्यन पर धारा 27, 28 और 29 लगाईं। धारा 28 उपभोग करने का प्रयास है, धारा 29 उपभोग करने की साजिश है और धारा 27 उपभोग के लिए है। लेकिन चार्जेस के मुताबिक, सजा सिर्फ उपभोग के लिए दी जा सकती है। एनसीबी को जब मौका मिला तो उन्होंने आर्यन का वॉट्सऐप खंगाला और बाकी चीजें सामने आईं। साथ ही, शायद इस मामले में गवाह भी थे।'

अयाज खान ने आर्यन और फरदीन के केस की तुलना करते हुए कहा कि दोनों मामलों के बीच सिर्फ एक ही बात समान है कि हम जमानत के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़े। फरदीन को पहले दिन जब कोर्ट में पेश किया गया, मैंने अपनी जमानत अर्जी दाखिल की, जो कि आर्यन के मामले में नहीं हुआ। हमने जमानत के लिए अर्जी दी और मामला अगले दिन सुनवाई के लिए आया। एनसीबी ने जवाब दाखिल किया, हमने तर्क दिया और हम बाहर हो गए।

बता दें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई ड्रग्स क्रूज मामले में  फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद हैं। इस मामले में दायर जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट 20 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी।
 

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suman prajapati