क्रूज ड्रग केस: कोर्ट ने खारिज किए NCB के दावे, कहा-''आर्यन और उनके दोस्तों खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं,चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं''

11/20/2021 5:01:30 PM

 मुंबई: क्रूज ड्रग्स मामले में हाई कोर्ट में  28 अक्तूबर को  शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धुनेचा को जमानत दी थी। 30 अक्टूबर को आर्यन खान जेल से रिहा हुए थे। वहीं अब आर्यन खान और उनके दो साथियों की जमानत मंजूर केलगभग 20 दिन बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को वृस्तृत फैसले की कॉपी जारी की।

इसमें अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने ड्रग्स से संबंधित कोई अपराध करने की साजिश रची थी।

अदालत ने यह भी कहा कि आर्यन के फोन से जो व्हॉट्सएप चैट सामने आए हैं उनमें ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई है जिससे यह पता चले कि उन तीनों ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कोई अपराध किया है या साजिश रची।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत एनसीबी द्वारा दर्ज आर्यन खान के इकबालिया बयान का प्रयोग केवल मामले की जांच के लिए किया जा सकता है, न कि यह अनुमान लगाने या साबित करने के लिए कि अभियुक्तों ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध किया।

गौरतबल है कि 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डिएल क्रूज शिप में चल रही रेव पार्टी पर छापेमारी के बाद ड्रग्स लेने और खरीद-फरोख्त करने के आरोप में आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट,मुनमुन धमेचा सहित कई लोगों हिरासत में लिया था। आर्यन और उनके साथियों को 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी। जमानत देते समय अदालत ने कहा था कि आर्यन को हर हफ्ते एनसीबी ऑफिस में आना होगा। 


 

Content Writer

Smita Sharma