फिर कानूनी पचड़े में फंसे करण जौहर,अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस वजह से भेजा समन

12/27/2020 9:20:34 AM

मुंबई: निर्देशक करण जौहर की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। एक केस खत्म होता नहीं कि करण जौहर दूसरे कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं। पहले ड्रग्स में एनसीबी ने समन भेजा था वहीं अब करण जौहर को दिल्ली हाईकोर्ट ने समन भेजा है। करण को उनकी फिल्म 'गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल' के लिए समन भेजा गया है।दरअसल, करण जौहर की फिल्म 'गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल' शुरू से ही विवादों में रही हैं।

इस फिल्म को लेकर इंडियन एयर फोर्स पहले ही आपत्ति जता चुका था। अब इंडियन सिंगर राइट एसोसिएशन (इसरा) ने भीकरण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के खिलाफ एक केस फाइल किया। जिसके चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने करण जौहर को समन भेजा है।

इसरा ने अपनी शिकायत में कहा- 'गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल' में परफॉर्मेंस को कमर्शियली यूज किया गया है, जिसकी उन्हें रॉयल्टी मिलना चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने करण जोहर की धर्मा प्रोडक्शन को इसरा द्वारा दायर की गई याचिका के बाद समन जारी किया है। 'फिल्म 'राम लखन' का गाना 'ए जी ओ जी', फिल्म 'खलनायक' का गाना 'चोली के पीछे क्या है' और फिल्म 'कुछ कुछ होता है' का गाना 'साजन जी घर आए' को फिल्म में कमर्शियली यूज किया गया है।'

 

करण के प्रोडक्शन हाउस पर इन गानों का इस्तेमाल पैसे कमाने के उद्देश्य से किए जाने का आरोप लगा,जिसके चलते उनसे इसके लिए रॉयल्टी मांगी गई है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई तक ISRA को किसी भी तरह का हरजाना देने से मना कर दिया है। इस केस की अगली सुनवाई 12 मार्च 2021 को होगी।

बता दें कि  'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' 12 अगस्त 2020 को रिलीज हुई थी। फिल्म पहले भी विवादों में रह चुकी है। फिल्म की रिलीज के बाद इंडियन एयरफोर्स ने फिल्म में वायुसेना की गलत छवि को दिखाने का आरोप लगाया था। 
 

Smita Sharma