फिर विवादों में घिरीं श्वेता तिवारी, बेटे के वीजा पर पति के जाली हस्ताक्षर के मामले में केस दर्ज, हो सकती है 14 साल की सजा

3/14/2021 10:08:38 AM

बॉलीवुड तड़का टीम. निजी जिंदगी को लेकर विवादों में चल रहीं एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रहीं। इन बार नए विवाद के साथ उनका पाला पड़ा है। खबरों की मानें एक्ट्रेस के खिलाफ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में जालसाजी करने का केस दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बेटे को विदेश ले जाने के लिए उसके पासपोर्ट में पति अभिनव कोहली के नकली हस्ताक्षर करवाए थे। अगर एक्ट्रेस पर ये आरोप साबित होते हैं तो उन्हें 14 साल की जेल हो सकती है।  

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रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मार्च को श्वेता के खिलाफ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन ने धारा 467, 468, 417, 418, 463 और 465 के तहत एक FIR दर्ज की है। ये धाराएं जालसाजी के लिए हैं और इनमें से धारा 467 के तहत आजीवन कारावास (14 वर्ष) की सजा है। सूत्र की मानें तो करीब 3 महीने पहले श्वेता के अभिनव कोहली ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि श्वेता उन्हें उनके 4 साल के बेटे रेयांश को मिलने नहीं दे रही। इस याचिका में श्वेता के पति ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया गया और लिखा गया कि उन्होंने अभिनव के फर्जी हस्ताक्षर कर बेटे के लिए ब्रिटिश वीजा बनवाया था। बांद्रा कोर्ट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पीबी येरलेकर ने बीकेसी पुलिस को शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया था।

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एक इंटरव्यू में अभिनव कोहली ने भी फर्जी हस्ताक्षर की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि श्वेता मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाना चाहती है। उसने मेरे फर्जी हस्ताक्षर के जरिए रेयांश का UK का वीजा बनवाने की कोशिश की थी और मेरे पास इसके सबूत भी हैं। मुझे लग रहा था कि वह रेयांश को या तो अमेरिका या UK ले जाने की प्लानिंग में है। इन देशों के कानून के मुताबिक बच्चे के वीज़ा पर दोनों यानि मां-बाप के साइन होने चाहिए। जबकि मैने किसी भी एनओसी पर साइन नहीं किए थे। श्वेता ने मेरे फर्जी साइन करवाए थे।

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बता दें इससे पहले भी श्वेता और अभिनव की शादीशुदा लाइफ में गंभीर आरोपों के बाद बेटे को लेकर काफी विवाद छिड़ा था। जिसके चलते अभी वे कोर्ट कचहरी के चंगुल में फंसे हुए हैं। अब इस फर्जी हस्ताक्षर वाले विवाद पर श्वेता की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

 
 
 
 
 


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suman prajapati


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