कथित अवैध निर्माण मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से सोनू सूद को राहत,13 जनवरी तक BMC की कार्रवाई पर लगाई रोक
1/12/2021 10:46:34 AM

मुंबई: बाॅलीवुड एक्टर सोनू सूद को कथित अवैध निर्माण मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत दी है। हाई कोर्ट ने 13 जनवरी तक सोनू सूद की बिल्डिंग पर बीएमसी द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई है। जानकारी के लिए बता दें कि बीएमसी ने सोनू सूद पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जुहू में छह मंजिला रेजिडेंशल बिल्डिंग को होटल में बदला।
इसके बाद सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट में आवेदन दायर कर बीएमसी की तरफ से जारी नोटिस को चुनौती दी थी। वहीं अब बॉम्बे हाई कोर्ट कोर्ट ने बीएमसी को 13 जनवरी तक इस मामले में किसी भी तरह का एक्शन न लेने का आदेश दिया है।
सोनू सूद ने अपने वकील के माध्यम से पिछले हफ्ते कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने छह मंजिला शक्तिसागर इमारत में कोई अवैध या अनधिकृत निर्माण नहीं करावाया। उन्होंने इमारत में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जिसके लिए बीएमसी की अनुमति जरूरी हो। इमारत में वे बदलाव ही किए गए हैं जिसकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना अधिनियम के तहत अनुमति है।
बीएमसी की ओर से सोनू सूद को साल 2020 में नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के खिलाफ उन्होंने दीवानी कोर्ट का रुख किया था लेकिन उन्हें वहां अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। इसके बाद सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Related News
Recommended News
Recommended News

Bihar Train News: पटना से राजगीर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, यहां देखें टाइम टेबल

Haryana: JJP अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का विस्तार, 39 वरिष्ठ पदाधिकारी घोषित

Somwar Upay: इन 4 उपायों से करें भोलेनाथ को प्रसन्न, सुख- समृद्धि के साथ मिलेगी सफलता

लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए बसपा प्रमुख मायावती आज पार्टी नेताओं के साथ करेंगी बैठक