सलमान खान के खिलाफ पत्रकार से मारपीट की शिकायत को Bombay HC ने किया खारिज

3/30/2023 2:00:09 PM

नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में एक पत्रकार द्वारा आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए दायर की गई शिकायत में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। यह आदेश सिंगल जज जस्टिस भारती डांगरे ने गुरुवार की सुबह दिया हैं। सलमान खान ने एक पत्रकार की शिकायत पर जारी सम्मन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें दावा किया गया था कि जब वो मुंबई की सड़कों पर साइकिल चला रहे थे, उस वक्त उन्होंने जर्नलिस्ट के साथ हाथापाई की थी और उनका फोन भी छीन लिया था।

 

इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डीएन नगर पुलिस स्टेशन से एक रिपोर्ट मांगी थी जहां शिकायत दर्ज की गई थी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) की धारा 202 के तहत "पॉजीटिव पुलिस रिपोर्ट" और न अन्य जानकारी के आधार पर, मजिस्ट्रेट ने पाया कि सलमाल खान के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार था। मजिस्ट्रेट ने देखा कि आरोपी के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध बनाया गया था और उसे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने के लिए समन किया गया था। सलमान खान ने तब हाई कोर्ट का रुख किया जिसने अप्रैल 2022 में आदेश पर रोक लगा दी थी। उन्होंने अपने खिलाफ शिकायत को रद्द करने की भी मांग की।

 

सलमान खान की ओर से सीनियर लॉयर आबाद पोंडा ने कहा कि उन्होंने केवल अपने बॉडीगार्ड्स से कहा था कि पत्रकार को उनकी तस्वीरें/वीडियो शूट करने से रोकें। पोंडा के साथ एडवोकेट्स अगस्त्य देसाई और विक्रम सुतारिया को डीएसके लीगल की एक टीम द्वारा जानकारी दी गई है जिसमें मैनेजिंग पार्टनर आनंद देसाई और पार्टनर्स चंद्रिमा मित्रा और पराग खंडर शामिल थे।


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Content Editor

Sonali Sinha


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