अदालत ने रजनीकांत के परिवार को आलोचना से बचाने वाला अंतरिम रोक वापस लिया

3/11/2015 9:43:20 AM

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘कोच्चाडियां’ के अच्छा नहीं कर पाने के बाद उनके परिवार को आलोचना से बचाने और धन के लेन-देन के बारे में समाचारों के प्रकाशन पर पिछले साल लगाई गई अंतरिम रोक को आज वापस ले लिया। न्यायमूर्ति आर सुब्बैया ने अपने आदेश में कहा, ‘‘हर नागरिक को अपनी, अपने परिवार, शादी, संतान, मातृत्व और शिक्षा समेत अन्य मामलों की निजता की रक्षा करने का अधिकार है।’’ 

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अगर कोई प्रकाशन किसी नागरिक की सहमति के बिना उसकी निजता के संबंध में किया गया तो निश्चित तौर पर वह रोक हासिल करने का हकदार है। लेकिन इस मामले में प्रकाशन सिर्फ वाणिज्यिक लेन-देन के संबंध में किया गया। एेसा होने पर यह अदालत रोक नहीं दे सकती, जैसा कि मांग की गई है।’’ इसी के साथ उन्होंने 8 दिसंबर 2014 के आदेश को लगाई गई अंतरिम रोक को वापस ले लिया।