''बिग बॉस 7'' में अरमान कोहली ने सोफिया हयात से की थी मारपीट, 8 साल बाद फिर खुलेगा केस

7/18/2022 11:08:01 AM

मुंबई. 'बिग बॉस 7' फेम सोफिया हयात पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बनी हुई है। सोफिया को हाल ही में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। एक्ट्रेस ने व्रत रखा हुआ था, जिसके कारण उनके शरीर में नमक की कमी हो गई थी। सोफिया का कोई पुराना असॉल्ट केस रिओपन हो रहा है, जिसमें अरमान कोहली को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आइए जानते है इस केस के बारे में...


दरअसल, साल 2013 में 'बिग बॉस 7' में अरमान कोहली और सोफिया हयात नजर आए थे। बिग बॉस के घर में एक टास्क हुआ, जिसमें अरमान ने सोफिया के साथ मारपीट की थी। फिर लोनावला पुलिस ने शो के दौरान ही सोफिया से मारपीट के करने के आरोप में एक्टर को घर से ही उठा लिया था। इस घटना के 8 साल बाद सोफिया को पुलिस ने नोटिस भेजा है। इसमें बताया गया है कि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने का फैसला किया है। मतलब कि यह केस अब दोबारा से खुलेगा, जिससे अरमान कोहली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।


एक इंटरव्यू में सोफिया ने बताया- 'महाराष्ट्र पुलिस ने उनसे कॉन्टैक्ट किया है। वह इस मामले की सुनवाई के लिए जल्द भारत आ सकती हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने इस बात पर हैरानी भी जताई कि मामले पर फैसला आने में इतना वक्त लग गया। 8 साल बाद ये केस दोबारा खोला जा रहा है। अब वो सब फिर से कोर्ट जा रहे हैं। वो लोग जानना चाहते हैं कि क्या मैं इस केस को आगे ले जाना चाहती हूं या नहीं। यह हैरान करने वाला है क्योंकि उन्हें बिग बॉस से वीडियो फुटेज सब कुछ मिल गया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। सलमान खान ने अरमान कोहली को उस वक्त जमानत दे दी थी। लेकिन उनके पास अरमान को गिरफ्तार करने के लिए वीडियो फुटेज था। अब वह जानना चाहते हैं कि क्या मैं इस केस को जारी रखना चाहती हूं या नहीं, तो बता दूं कि हां मैं ऐसा चाहती हूं। हालांकि मैंने उसे माफ कर दिया है लेकिन फिर भी मैं इस केस के जरिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूं। उसने मुझसे सॉरी बोला, माफी भी मांगी लेकिन सभी को सच्चाई जानने की जरूरत है।'


बता दें सोफिया ने साल 2014 में सैंटाक्रूज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई थी। उसी आधार पर अरमान कोहली को अरेस्ट किया गया था लेकिन वह जमानत पर बाहर आ गए थे। अरमान के खिलाफ IPC की कई धाराएं लगाई गई थीं, जिसमें धारदार हथियार से मारने के लिए 324, हिंसा के जरिए शांति भंग करने के लिए 504 और महिला का अपमान करने के लिए 509, आपराधिक इरादों के लिए 506 और यौन शोषण करने के लिए 354 के तहत केस दर्ज किया गया था।


 

Content Writer

Parminder Kaur