गोविंदा को सुप्रीम कोर्ट का आदेशः जिसे थप्पड़ मारा, उससे माफी मांगो

12/1/2015 10:33:28 AM

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता गोविन्दा को उस व्यक्ति से माफी मांगने की सलाह दी जिन्हें इस अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 2008 में उन्हें थप्पड़ मारा था।

गोविन्दा को शिकायतकर्ता संतोष राय के साथ विवाद सुलझाने का सुझाव देते हुये न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ''आप बड़े हीरो हैं, बड़ा दिल भी दिखाइये।'' राय ने बंबई हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। 

हाई कोर्ट ने गोविन्दा के खिलाफ दायर उसकी शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि अभिनेता के खिलाफ आपराधिक धमकी के बारे में कोई सामग्री नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने एक मोबाइल फोन पर इस घटना की वीडियो क्लिप देखी और फिर सुझाव दिया कि अभिनेता को शिकायतकर्ता से माफी मांग लेनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि सिने अभिनेता को सार्वजनिक स्थान पर मारपीट नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अभिनेता को रियल लाइफ में वह सब करने की जरूरत नहीं है जो वह रील लाइफ में करते हैं।

पीठ ने मामले की सुनवाई 9 फरवरी के लिये सूचीबद्ध करते हुए कहा, ''हम आपकी फिल्मों का आनंद लेते है। परंतु इसे सहन नहीं कर सकते कि आप किसी को थप्पड़ मारें।'' हाई कोर्ट ने 2013 में गोविन्दा के खिलाफ राय की शिकायत निरस्त कर दी थी।

राय ने 2 फरवरी 2009 को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और शांति भंग करने की मंशा से जानबूझकर अपमानित करने और आपराधिक धमकी के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी। यह शिकायत उस समय दायर की गई जब वह 16 जनवरी 2008 को अभिनेता की फिल्म की शूटिंग के सेट पर गया था। गोविन्दा ने उनके खिलाफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कार्यवाही को निरस्त कराने के लिये हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।


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